पंजाब 10 अक्टूबर। फाजिल्का जिले में धान की पराली को जलाने से रोकने के लिए अब नए आदेश जारी कर दिए गए हैं l अगर धान की पराली को आग लगी तो उस इलाके का एसएचओ जिम्मेदार होगा l एसएसपी वरिंदर सिंह बराड़ ने कहा है कि न सिर्फ जवाब-तलबी होगी बल्कि कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी l आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा धान की पराली जलाने पर सख्ती दिखाई जा रही है l इसके संबंध में अदालत द्वारा कहा गया है था कि अगर किसी भी इलाके में धान की पराली जलाने की घटना होती है तो उस इलाके का एसएचओ जिम्मेदार होगा l जिसके चलते फाजिल्का जिले के थाना प्रभारियों से कहा गया है कि वह अभी से ही लोगों के साथ अपना रापता कायम करके धान की पराली को न जलाने के लिए प्रेरित करें l क्योंकि अगर किसी भी इलाके में धान की पराली जली तो उस इलाके से सबंधित एसएचओ से जवाब तलब किया जाएगा।
एक साथ जारी होंगे दो नोटिस
फाजिल्का के एसएसपी वरिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि धान की पराली जलाने पर न एसएचओ की जवाब तलबी होगी, बल्कि लगातार दो कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी l इसके लिए उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को लोगों को धान की पराली जलाने के नुकसान समझाते हुए उन्हें पराली का कृषि विभाग द्वारा दिए गए सुझावों के तहत निपटारा करने के लिए प्रेरित करने की आदेश दिए हैं l