पंजाब में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे रॉटवीलर, पिटबुल और टैरियर जैसी खतरनाक नस्ल के कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घुमा सकेंगे। स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस नीति के तहत इन नस्लों के कुत्तों का अलग से पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
बिना मालिक के घूमते कुत्तों पर कार्रवाई
ड्राफ्ट के अनुसार, यदि कोई खतरनाक नस्ल का पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर बिना मालिक के पाया गया तो विभाग उसे अपने कब्जे में ले लेगा। पशुपालन विभाग से इन नस्लों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। संयुक्त निदेशक जगदीप सहगल ने बताया कि पॉलिसी को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान तैयार हैं और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।
पेट शॉप्स और ब्रिडिंग पर भी सख्ती
प्रदेश की सभी पेट शॉप्स को अब पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। खतरनाक नस्लों की ब्रिडिंग पर रोक लगाने की तैयारी भी की जा रही है। नगर निकायों को ऐसे मामलों में अधिक अधिकार दिए जाएंगे।
पिटबुल हमलों से बढ़ी चिंता
राज्य में पिटबुल हमलों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लुधियाना, गुरदासपुर और जालंधर में हाल के हमलों ने लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। इसी कारण सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
 
				 
											




