कैनाल रोड पर मौजूद रेस्तरां कर रहे आदेशों की अवहेलना, पीएसी मेंबर पहुंचे एनजीटी

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लुधियाना/8 अप्रैल।  पीएसी के सदस्यों ने ग्लाडा और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से कैनाल रोड पर स्थित रेस्तरां द्वारा एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन के खिलाफ एनजीटी का रुख किया है। याचिकाकर्ताओं ने ऐसे रेस्तरां द्वारा किए जा रहे जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। जसकीरत सिंह और डॉ. अमनदीप सिंह बैंस ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटरी (सुआ) के सामने मौजूद कई रेस्तरां सह बैंक्वेट हॉल अपने कचरे के साथ-साथ अपशिष्ट जल को जल निकाय में फेंक रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप जल प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा, जैसा कि निरीक्षण किया गया, बड़ी संख्या में आउटलेट्स ने पार्टी हॉल, रसोई के निर्माण के साथ-साथ सार्वजनिक भूमि पर जेनरेटर सेट स्थापित करके इस नाले के किनारों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। लेकिन हकीकत जानने के बावजूद सिंचाई विभाग ने आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है।

इंजीनियर कपिल अरोड़ा और कुलदीप सिंह खैरा ने बताया कि रेस्तरां सह बैंक्वेट हॉल के संचालन के संबंध में माननीय एनजीटी के निर्देशों से अच्छी तरह अवगत होने के बावजूद, पंजाब राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया है और आउटलेट अवैध रूप से निर्मित सबमर्सिबल से असीमित अपशिष्ट निकाल रहे हैं।

कई रेस्तरां ने तो नाले के किनारे सबमर्सिबल पंप और सेप्टिक टैंक भी लगा लिए हैं जो कि अवैध है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार, रेस्तरां द्वारा अपशिष्ट का उपचार किया जाना चाहिए और परिसर के भीतर हरियाली के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे सभी रेस्तरां ने अपशिष्ट के उपचार के लिए कोई ईटीपी संयंत्र स्थापित नहीं किया है। ऐसे रेस्तरां व बैंक्वेट हॉल पर पर्यावरण की बहाली के लिए पर्यावरण जुर्माना लगाने के साथ-साथ पर्यावरण कानूनों के तहत पीपीसीबी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।

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