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पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती मामला हाईकोर्ट से आवेदकों और राज्य सरकार को राहत

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हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को दी हरी झंडी, सिंगल बैंच का फैसला बदला, सरकार ने दी थी चुनौती

चंडीगढ़ 23 सितंबर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती मामले में अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत की डबल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। साथ ही सिंगल बेच के फैसले को बदल दिया है।

जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के इस फैसले साफ है कि अब उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों को नौकरी मिल पाएगी। हालांकि पहले भर्ती प्रक्रिया को डिसमिस कर दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया गया है। अगस्त, 2022 में हाईकोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को रद कर दिया था। साथ ही कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया। इस भर्ती प्रक्रिया को कुछ लोगों की तरफ से चुनौती दी गई थी। जिसमें उन्होंने भर्ती नियमों को लेकर सवाल उठाया था।

बताते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 484 आवेदक पहले जॉइन कर चुके हैं। हालांकि उनकी पोस्टिंग तक नहीं हुई और उन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा था। सिंगल बेच के फैसले के बाद सरकार डबल बेंच में गई थी। साथ ही सरकार ने कई दलीलें अदालत में रखी थीं। जिससे यह साबित करने की कोशिश की थी कि भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल सही है।

सरकार की तरफ से अदालत में दलील रखी गई थी कि कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी है। इससे स्टूडेंट्स के करियर पर असर पड़ रहा है। ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया को खारिज ना किया जाए। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी जाए। अदालत में सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। इसके बाद यह फैसला आया है। वहीं, अब यह भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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