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पंजाब : वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो गया महंगा

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पुरानी और निजी वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स सोलर समेत अन्य कई कैटेगरी में दी है राहत

चंडीगढ़, 22 अगस्त। पंजाब की जनता पर टैक्स की नई मार पड़ गई है। अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराना मंहगा हो गया है। राज्य में ग्रीन टैक्स लागू कर दिया गया है।इसे लेकर बाकायदा नोटिफकेशन जारी हो गया। ऐसे में अब गैर-परिवहन वाहन यानि वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर ग्रीन टैक्स चुकाना होगा। डीजल और पैट्रोल वाहनों पर यह अलग-अलग रखा गया है। हालांकि एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सोलर पावर से चलने वाले वाहनों को इस कैटैगरी से बाहर रखा गया है। वाहनों की आरसी बनाने पर डेढ़ से दो फीसदी टैक्स लगा करेगा।

जानकारी के मुताबिक अब 15 साल पुराने नॉन ट्रासंपोर्ट वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पैट्रोल टू-व्हीलर वाहन मालिकों को 500 और डीजल चालकों को एक हजार ग्रीन टैक्स लगेगा। इसी तरह फोर व्हीलर व्हीकल के लिए 1500 सीसी के नीचे 3000 पेट्रोल व चार हजार डीजल वाहन का रहेगा। इसी तरह 1500 सीसी पेट्रोल दोपहिया वाहन पर 4 हजार और डीजल वाहन पर 6 हजार रुपए का शुल्क तय किया गया है।

इसी तरह ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए नए टैक्स तय किए हैं। इसके मुताबिक वाहन के रजिस्ट्रेशन के 8 साल के बाद उन्हें हर साल चुकाना होगा। ऐसे कॉमर्शियल मोटर साइकिल पर 200 रुपए, थ्री व्हीलर गुड्स एंड पैंसेजर 300 रुपए, मोटर कैब/ मैक्सी कैब 500 रुपए, लाइट मोटर गुड्स एंड पैसेंजर 1500 रुपए, मीडियम मोटर व्हीकल गुड्स एंड पैसेंजर 2000 रुपए और हैवी व्हीकल गुड्स एंड पैसेंजर के लिए 2500 रुपए सालाना रहेगा।

गौरतलब है कि 14 अगस्त को चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई थी। जिसमें पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई। जिससे 87.03 करोड़ की आमदन होगी। इससे पैसे पर्यावरण बचाने व अन्य कामों के लिए खर्च किया जाएगा। पंजाब में हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस है। इसीलिए सरकार ने सीएनजी, बिजली के वाहनों को इस कैटेगरी से बाहर रखा है।

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