जगजीत डल्लेवाल को लेकर पंजाब पुलिस का बयान, नहीं की गिरफ्तार, SC के ऑर्डर पर हॉस्पिटल में रखा

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चंडीगढ़ 24 मार्च। पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें अस्पताल में रखा गया है। इस संबंध में पंजाब पुलिस की तरफ से पटियाला के एसएसपी नानक सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इस संबंध में याचिका दायर हुई थी। जिसमें दावा किया गया था कि डल्लेवाल को अवैध हिरासत में रखा गया है। पंजाब पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि डल्लेवाल के खिलाफ न ही कोई मामला दर्ज किया गया और न ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद कोर्ट ने परिवार के सदस्यों को डल्लेवाल से मिलने की अनुमति दी। इस मामले में अगले सुनवाई 26 मार्च को होगी।

450 किसान किए जाएंगे रिहा

वहीं इस सुनवाई के बाद पंजाब पुलिस के IG (हेडक्वार्टर) सुखचैन सिंह गिल ने कहा- करीब 1400 किसानों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने 800 किसानों को रिहा किया है। जिन महिलाओं की उम्र 60 साल से ज्यादा है, या उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, उन्हें भी रिहा किया जाएगा। करीब 450 किसान रिहा किए जाएंगे। बॉर्डरों पर किसानों के सामान चोरी होने पर पुलिस 3 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। भारतीय किसान यूनियन दोआबा के प्रधान गुरमुख सिंह ने 21 मार्च को इस याचिका को दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि डल्लेवाल 117 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उन्हें कैंसर है। 19 मार्च से उनका कोई पता नहीं है। वैसे तो 400 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया है। 50 किसानों के नाम की सूची उन्होंने अदालत को सौंपी थी।

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