नशा तस्करी मामलों में ढ़ीला रवैया नहीं अपना सकेगी पंजाब पुलिस, 6 महीने में करनी होगी गिरफ्तारी, नहीं तो करें PO

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हाईकोर्ट के आदेश, डीजीपी को छह महीने की स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा

पंजाब 12 अगस्त। नशा तस्करी के मामलों में अब पंजाब पुलिस ढ़ीला रवैया नहीं अपना सकेगी। पहले जैसे पर्चा दर्ज करने के बाद आरोपी पकड़ा गया तो ठीक नहीं तो न सही जैसे काम अब पंजाब पुलिस नहीं कर सकेगी। दरअसल, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की और से पंजाब पुलिस को नशा तस्करी का पर्चा दर्ज करने पर छह महीने के अंदर अंदर आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तो उसे छह महीने में भगौड़ा (पीओ) घोषित किया जाए और साथ ही उनकी प्रॉपर्टी भी केस के साथ अटैच की जाए। इसी के साथ हाईकोर्ट की और से डीजीपी पंजाब गौरव यादव से 6 महीने में दर्ज किए गए नशा तस्करी के केसों की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। स्टेट्स रिपोर्ट में उन्हें बताना होगा कि इन मामलों में कितने आरोपी अभी तक पकडे़ नहीं गए और न ही उन्हें पीओ घोषित किया गया हैं।

एसएसपी को आदेश, 87 आरोपी जल्द पकड़े
हाईकोर्ट में आज सितंबर 2023 में दर्ज हुए नशा तस्करी मामले की सुनवाई चल रही थी। इस मामले में अभी तक आरोपी काबू नहीं किया गया है। उस केस में पुलिस की तरफ से सोमवा को रिपोर्ट अदालत में फाइल की गई। इसमें बताया गया कि 87 आरोपी ऐसे थे, जिन्हें न तो गिरफ्तार किया गया और न ही पीओ घोषित किया गया। सुनवाई के दौरान बठिंडा के एसएसपी को अदालत ने आदेश दिए हैं कि जो 87 लोगों की सूची उनकी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दी गई। उन्हें पहल के आधार पर काबू किया जाए। अगर काबू नहीं किए जाते है तो उन्हें पीओ घोषित किया जाएगा। उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए।

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