चंडीगढ़/जालंधर, 12 अगस्त:
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता में, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) जालंधर ने एसबीएस नगर पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से तीन किशोरों सहित पांच गुर्गों की गिरफ्तारी के साथ बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, मंगलवार को यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने कहा।
यह मॉड्यूल पाकिस्तान स्थित बीकेआई ऑपरेटिव हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देश पर विदेशी हैंडलर मन्नू अगवान, गोपी नवांशहरिया और जीशान अख्तर द्वारा संचालित किया जा रहा था।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान राजस्थान के जयपुर स्थित दीदावता गाँव निवासी ऋतिक नरोलिया, कपूरथला के काला संघियाँ गाँव निवासी सोनू कुमार उर्फ काली और तीन नाबालिगों के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने इनके पास से एक 86पी हैंड ग्रेनेड और एक .30 बोर की पिस्तौल, दो ज़िंदा कारतूस और दो खाली खोल भी बरामद किए हैं।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मॉड्यूल ने हाल ही में एसबीएस नगर में एक शराब की दुकान के अंदर हमले की योजना बनाई थी।
गौरतलब है कि इसी मॉड्यूल ने 7 अगस्त 2025 को एसबीएस नगर में शराब की दुकान पर ग्रेनेड हमला किया था।
डीजीपी ने बताया कि इन गुर्गों को स्वतंत्रता दिवस से पहले इसी तरह के हमले करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को विदेश में रह रहे जीशान अख्तर और बीकेआई के सरगना मन्नू अगवान से सीधे निर्देश मिल रहे थे, जो पाकिस्तान स्थित बीकेआई के गुर्ग हरविंदर रिंदा के साथ मिलकर काम कर रहा है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा, ‘‘हमने इस आतंकी मॉड्यूल द्वारा आगे की योजनाबद्ध हमलों को सफलतापूर्वक टाल दिया है।’’ उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने के लिए जांच जारी है।
अधिक जानकारी साझा करते हुए, एआईजी सीआई जालंधर नवजोत महल ने कहा कि एक खुफिया ऑपरेशन में, राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों के क्षेत्रों से सभी पांच आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि बरामदगी अभियान के दौरान, गिरफ्तार आरोपी सोनू उर्फ काली ने पुलिस दल पर गोली चलाने का प्रयास किया। आत्मरक्षा में, पुलिस दल ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे आरोपी सोनू उर्फ काली गोली लगने से घायल हो गया। घायल आरोपी को तुरंत एसबीएस नगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।
इस संबंध में, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 324 (5) और 61 (2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत पुलिस स्टेशन सिटी नवांशहर में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।