करदाताओं और पेशेवरों को बड़ी राहत देते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी। यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए समान आदेशों के बाद आया है।
हाईकोर्ट्स के फैसलों के बाद केंद्र का कदम
CA नितिन महाजन ने जानकारी दी की, पंजाब-हरियाणा और हिमाचल हाईकोर्ट ने हाल ही में टैक्स ऑडिट मामलों में ITR दाखिल करने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ाने के निर्देश दिए थे। अदालतों ने माना कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि के बीच कम से कम एक महीने का अंतर होना चाहिए। पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी, जिसके बाद अदालतों ने आईटीआर के लिए 30 नवंबर तक राहत दी।

CBDT का नया नोटिफिकेशन
बुधवार को जारी अपने आदेश में CBDT ने कहा कि करदाताओं की सुविधा और अनुपालन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए यह विस्तार आवश्यक है। अब ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 और ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है।
देशभर के टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत
यह कदम पूरे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स ऑडिट मामलों में शामिल करदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। तीन उच्च न्यायालयों के फैसलों और अब CBDT की घोषणा के साथ, टैक्स ऑडिट फाइलिंग के दबाव में कमी आएगी और अनुपालन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।





