चंडीगढ़, 4 अक्टूबर:
स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब सरकार ने राज्य भर में सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के क्रियान्वयन को और तेज़ कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सख्त निगरानी और प्रवर्तन उपायों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि 2022 से जुलाई 2025 तक पंजाब भर में कुल 13,819 स्कूल बसों की जांच की गई, जिनमें से 4,351 बसों के चालान जारी किए गए और 87 को जब्त किया गया।
उन्होंने आगे बताया कि सर्दियों में कोहरे की स्थिति को देखते हुए, अगस्त में एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान 1,486 स्कूल बसों की जाँच की गई और 561 चालान काटे गए। गौरतलब है कि इस विशेष अभियान के तहत, पंजाब भर के 187 स्कूलों में निरीक्षण किया गया।
नीति के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सभी स्कूल बसों का रंग पीला होना चाहिए, उनमें एक कार्यात्मक आपातकालीन निकास द्वार होना चाहिए, सभी सीटें आगे की ओर होनी चाहिए, छेड़छाड़-रोधी स्पीड गवर्नर होने चाहिए, और दरवाज़ा खुलने पर स्वचालित रूप से जलने वाली हैज़र्ड लाइटें होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बसों के पास अद्यतन आरसी, बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट भी होने चाहिए, जबकि ड्राइवरों और कंडक्टरों के पास वैध लाइसेंस, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट और कम से कम पाँच साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए।
उन्होंने आगे बताया कि इस नीति के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल वाहनों की नियमित जांच और निगरानी के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की एक संयुक्त समिति गठित की गई है।
डॉ. बलजीत कौर ने ज़ोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों का स्कूल आना-जाना सुरक्षित, सुविधाजनक और जोखिम मुक्त रहे।”
नागरिक स्कूल वाहनों से संबंधित किसी भी सुरक्षा संबंधी चिंता की सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से दे सकते हैं। अभिभावकों से भी आग्रह किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे केवल उन्हीं स्कूल वाहनों में सवार हों जो सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हों।
सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “बच्चों की सुरक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब सरकार की यह पहल बच्चों के जीवन की सुरक्षा और हर स्कूली यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।”