पंजाब के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने राज्य में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को आसान बनाने की घोषणा की है। अब 50 किलोवाट तक के भार वाले उपभोक्ता अपने कनेक्शन या लोड में बदलाव के लिए स्व-प्रमाणन प्रणाली के तहत आवेदन कर सकेंगे। इस सुधार का उद्देश्य प्रक्रियागत देरी को कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
स्व-प्रमाणन से मिलेगा उपभोक्ताओं को लाभ
नई व्यवस्था के तहत 50 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को अब किसी लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार की रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक को केवल एक घोषणा पत्र भरना होगा कि उनकी आंतरिक वायरिंग लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार या सरकारी अधिकारी द्वारा जांची गई है।
50 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के लिए परीक्षण रिपोर्ट आवश्यक रहेगी, लेकिन PSPCL अधिकारी उसका सत्यापन नहीं करेंगे।
एचटी और ईएचटी उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था
उच्च दाब (HT) और अति उच्च दाब (EHT) श्रेणी में नए कनेक्शन के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक (CEI) की रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। हालांकि, लोड विस्तार के मामलों में निरीक्षण केवल तभी होगा जब नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए।
संजीव अरोड़ा ने बताया कि लाइनमैन ट्रेड में 2,600 प्रशिक्षुओं (इंटर्न) का चयन पूरा हो गया है, जिनमें PSPCL के लिए 2,500 और PSTCL के लिए 100 प्रशिक्षु शामिल हैं। इससे पहले 1,500 प्रशिक्षुओं ने 2024 में प्रशिक्षण पूरा किया था।
अप्रैल 2022 से अब तक राज्य में कुल 8,984 नई भर्तियाँ की गई हैं, जो सरकार की रोज़गार सृजन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह सुधार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल शासन की नीति के अनुरूप है। इससे न केवल बिजली कनेक्शन प्रक्रिया तेज़ होगी बल्कि जनता के प्रति सरकार का विश्वास भी मजबूत होगा।





