पंजाब सरकार ने अर्बन लोकल बॉडीज को इंप्रवूमेंट ट्रस्ट का फंड्स इस्तेमाल करने की इजाजत दी

अस्पताल से ही मंत्रियों से वर्चुअल मीटिंग करते सीएम भगवंत सिंह मान--

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पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद मंत्री—फाइल फोटो

अन्य अहम मुद्दों के अलावा कैबिनेट मीटिंग में इस मामले में मिली थी मंजूरी

चंडीगढ़,,   12 सितंबर। यहां पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में लिए अहम फैसलों की डिटेल विभागीय स्तर से सामने आ रही हैं। मसलन, अर्बन लोकल बॉडीज को इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के फंड्स इस्तेमाल करने की मंजूरी भी मिली।
जानकारी के मुताबिक राज्य में शहरी बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के लिए अपनी संपत्तियों के निपटान से जुटाई ट्रस्ट निधि का उपयोग करने की अनुमति मिल गई। एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, कैबिनेट ने पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 में संशोधन को मंजूरी दे दी। ताकि राज्य के शहरी स्थानीय निकाय नगर विकास निधि के माध्यम से सुधार ट्रस्ट निधि का उपयोग कर सकें। यह निधि राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, जिसके लिए हर साल राज्य के बजट से मिलता है।
बताते हैं कि अधिनियम में खंड 69-बी जोड़ा गया। इसमें यह प्रावधान है कि ट्रस्ट द्वारा भूमि, भवन और अन्य चल या अचल संपत्तियों के निपटान से प्राप्त धनराशि का एक निश्चित भाग, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, नगर विकास निधि में ट्रांसफर किया जाएगा।
कुछ अन्य अहम फैसले :
खरीफ 2025-26 नीति के तहत चावल मिलों को मंडियों से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। नीति के तहत मिल मालिक 31 मार्च, 2026 तक भंडारित धान का देय चावल वितरित करेंगे। इसी तरह खदानों को अधिक कुशल तरीके से संचालित करने, अधिक राजस्व उत्पन्न करने और सामग्री की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पंजाब राज्य खनन नीति, 2023 और पंजाब लघु खनिज नियम, 2013 के प्रासंगिक नियमों में संशोधन की मंज़ूरी दी।
इसके अलावा खनिज विकास की देखरेख, विजन/मास्टर प्लान तैयार करने, सर्वेक्षणों के लिए धन मुहैया कराने परियोजनाओं के समर्थन को पंजाब राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना को मंजूरी मिली। पीटीआई (प्राथमिक), पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों, विशेष शिक्षकों (प्राथमिक एवं माध्यमिक) और व्यावसायिक स्नातकोत्तरों के लिए पदोन्नति के रास्ते खोलने को 2018 के नियमों में संशोधन किया। जिससे लगभग 1,500 शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
बीएनएसएस 2023, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और सामुदायिक सेवा निर्धारित करने वाले अन्य कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों में एक समान दिशा-निर्देश लागू करने की मंजूरी दी। स्वास्थ्य विभाग में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टरों को मान्यता और पुरस्कृत करने की नीति बनाई। पंजाब पुलिस के जिला कैडर में 1,600 नए एनजीओ पदों (एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर) का सृजन, साथ ही संबंधित कांस्टेबल के रिक्त पदों को भरा जाएगा।
पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को 16 सितंबर से मंज़ूरी, चावल मिलों को मंडियों से ऑनलाइन जोड़ने, स्वचालित धान आवंटन और चावल वितरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 तय की। राज्य लघु खनिज नीति 2023 में बदलावों को मंज़ूरी दी। ताकि कुशल खदान आवंटन, उच्च राजस्व और सामग्री की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ‘डेड रेंट’ लागू किया।
मजीठिया पर शिकंजा कसा !
कैबिनेट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 के तहत अभियोजन की मंजूरी दी। मजीठिया आय से अधिक संपत्ति के मामले का सामना कर रहे हैं और वर्तमान में नाभा जेल में बंद हैं।

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स्वास्थ्य मंत्री ने अजनाला और रामदास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर से 15 एम्बुलेंस रवाना कीं किडनी फेल्योर से पीड़ित एक बच्चे के परिवार को 50,000 रुपये का चेक दिया गया। हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करके चिकित्सा सहायता प्राप्त की जा सकती है ।

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