पंजाब 3 अगस्त। पंजाब सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों को पारिवारिक या दिव्यांगता पेंशन लेने के संबंध में विकल्प चुनने की अनिवार्य शर्त को खत्म कर दी है। अब सभी एनपीएस कर्मचारी बिना कोई विकल्प चुने इस अतिरिक्त सुविधा के पात्र होंगे। वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय उन परिवारों की अनावश्यक परेशानी को ध्यान में रखते हुए लिया है, जिनके सदस्य सेवा के दौरान दिवंगत हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर ने औपचारिक रूप से यह विकल्प नहीं चुना होता।
परिवारों को आ रही थी समस्या
चीमा ने बताया कि पहले 8 अक्तूबर 2021 के वित्त विभाग के निर्देशों द्वारा एनपीएस कर्मचारियों को, जो सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, पारिवारिक या दिव्यांगता पेंशन के रूप में अतिरिक्त राहत प्रदान की गई थी। हालांकि, इन निर्देशों की शर्त 6 के अनुसार वर्तमान और नव-नियुक्त दोनों प्रकार के कर्मचारियों को एक निर्धारित समय के भीतर यह विकल्प चुनना आवश्यक था। यह शर्त उन परिवारों के लिए बहुत कठिनाई पैदा कर रही थी।
शर्त 6 को हटाया गया
इस समस्या के समाधान के लिए वित्त विभाग ने 27 जून 2025 को आधिकारिक रूप से इन निर्देशों की शर्त 6 को हटा दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि यह फैसला, जो पहले केवल पंजाब सरकार के एनपीएस कर्मचारियों पर लागू होता था, अब बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और राज्य स्वायत्त संस्थाओं (एसएबी) में कार्यरत एनपीएस कर्मचारियों को भी शामिल करते हुए विस्तारित किया गया है।