नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करें, चुनाव आयोग की नसीहत
चंडीगढ़ 27 सितंबर। चुनाव आयोग ने नया फरमान जारी किया है। जिसके तहत पंजाब के पंचायत चुनाव में अब डिफॉल्टर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। पंजाब चुनाव आयोग ने सबी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र भेजकर यह निर्देश जारी किए हैं। जिसमें मुख्य रूप से कहा है कि सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर पंचायत का कोई बकाया नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार जब नामांकन पत्र दाखिल करेंगे तो उन्हें संबंधित पंचायत से नो ऑब्जेक्शन या नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा।
सरपंच और पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर किसी भी तरह का पंचायत बकाया नहीं होना चाहिए। जिन उम्मीदवारों पर किसी भी तरह का बकाया है, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इस बार चुनाव मैदान में खड़े होने वाले पूर्व सरपंचों को यह भी बताना होगा कि उन्होंने पंचायत का रिकॉर्ड संबंधित अधिकारी के पास जमा कराया है या नहीं। पंचायत की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
इन आदेशों को जिला स्तर पर सख्ती से लागू करने को कहा गया है। चुनाव आयोग ने कहा था कि एक ग्राम पंचायत में 5 से 13 तक पंच होते हैं। एक सरपंच होता है। वार्ड से अलग-अलग कैंडिडेट खड़े होंगे। 4 सितंबर तक वोटर लिस्ट अपडेट है। इस समय 13937 ग्राम पंचायतें हैं। 19110 पोलिंग बूथ और 1,33,97,932 वोटर हैं।
गौरतलब है कि इस बार चुनाव बैलट बॉक्स से होंगे। पंच व सरपंच को लेकर 100 रुपए नॉमिनेशन फीस देनी होगी। एससी बीसी को 50 प्रतिशत की छूट है। सरपंच की खर्च लिमिट 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए और पंच की 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार की गई है।
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