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पीएसपीसीएल ने ओटीएस योजना के संबंध में जारी किया कमर्शियल सर्कुलर

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लुधियाना 23 सितंबर। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने सोमवार को सभी  श्रेणियों के डिफॉल्टर उपभोक्ताओं (एपी और सरकारी कनेक्शन को छोड़कर) के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के संबंध में एक कमर्शियल सर्कुलर जारी किया है। लुधियाना से सांसद संजीव अरोड़ा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि इस कमर्शियल सर्कुलर की प्रतियां पीएसपीसीएल के तहत सभी चीफ इंजीनियर (डीएस) को भेज दी गई हैं। अरोड़ा ने कहा कि इस कमर्शियल सर्कुलर के अनुसार, पीएसपीसीएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू करने का फैसला किया है, ताकि सभी श्रेणियों के चूककर्ता उपभोक्ताओं (एपी और सरकारी विभागों जैसे जलापूर्ति एवं स्वच्छता, स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों और अन्य सरकारी विभागों को छोड़कर) को 30 सितंबर, 2023 तक मौजूदा भुगतान व चूक राशि का निपटान करने का अवसर दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कमर्शियल सर्कुलर के अनुसार, यह योजना इस सर्कुलर के जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए लागू होगी। औद्योगिक श्रेणी के तहत ओटीएस चुनने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रोसेसिंग फीस 5 हजार रुपए और गैर-औद्योगिक श्रेणी के लिए 2 हजार रुपए होगी, जो ओटीएस योजना के तहत अंतिम तय राशि के लिए अडजस्टेबल होगा। यदि उपभोक्ता बाद के नोटिस के माध्यम से सूचित की गई तय राशि जमा करने में विफल रहता है, तो पीएसपीसीएल के पास जमा की गई प्रोसेसिंग फीस जब्त कर ली जाएगी और ओटीएस के तहत चूक के निपटान के लिए उपभोक्ता का अनुरोध रद्द माना जाएगा।

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