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प्रदूषण का कहर : लुधियाना से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बीएस-6 मॉडल वोल्वो बस सेवाएं बंद

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अगर दिल्ली बस लेकर गए तो 20 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है, दिल्ली सरकार का फैसला

चंडीगढ़ 23 नवंबर। प्रदूषण का कहर अब सड़क परिवहन पर भी नजर आने लगा है। पंजाब रोडवेज की बीएस-6 मॉडल की वाल्वो बसों पर 14 दिसंबर तक दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई दिल्ली में बस लेकर जाएगा तो उसे 20 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

जानकारी के मुताबिक बढ़ रहे प्रदूषण के कारण यह फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। पंजाब से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीएस-6 मानकों से कम डीजल से चलने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग चुका है। इसके बाद अब दिल्ली एयरपोर्ट के लिए पंजाब से चलने वाली वोल्वो बस सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसके चलते यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खासकर उन यात्रियों को दिक्कत आएगी, जो एयरपोर्ट के लिए आरामदायक और सीधे मार्ग के लिए वोल्वो बसों पर निर्भर हैं।

लुधियाना से रोजाना 12 वोल्वो बस :

लुधियाना डिपो में पंजाब रोडवेज के महाप्रबंधक नवराज बातिश के मुताबिक वोल्वो बस सेवाओं को निलंबित करने का कारण पुरानी बीएस-IV मॉडल की बस हैं। जिन्हें अब 14 दिसंबर तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस निलंबन से डिपो को हर दिन लगभग 4.5 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। लुधियाना डिपो से इस मार्ग पर 12 वोल्वो बसें चलाती है, जो प्रतिदिन लगभग 240 यात्रियों को सेवा प्रदान करती हैं। जिस कारण यात्री अब बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।

हालांकि  पंजाब रोडवेज की सामान्य बसें इस प्रतिबंध से प्रभावित नहीं हैं और रोजाना की तरह चलती रहेंगी। इसके अलावा पीआरटीसी की वोल्वो और सामान्य बस सेवाओं को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है, क्योंकि किलोमीटर योजना के तहत उनकी नई बीएस-6 बसें शामिल की गई हैं।

यहां गौरतलब है कि दिल्ली परिवहन विभाग ने शहर में गंभीर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 15 नवंबर को प्रतिबंध लगाया था। ये प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण-3 का हिस्सा हैं। जिसके तहत इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को छोड़कर बीएस-3 और बीएस-4 डीजल वाहनों और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों को 14 दिसंबर तक दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इसके तहत उल्लंघन करने वालों पर 20 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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