पंजाब पुलिस के एडीजीपी ने सभी पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को इस बार जारी कर दिए हैं निर्देश
लुधियाना 12 जुलाई। खासकर लुधियाना जैसे महानगर में चलती कारों के सनरुफ से बाहर निकलकर बच्चे शोर-शराब और अजीबो-गरीब एक्टिंग भी करते हैं। ऐसे मामलों में कई बार हादसे भी हो जाते हैं। लिहाजा पंजाब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त हिदायत जारी की है।
पंजाब पुलिस के एडीजी कम ट्रैफिक प्रभारी कुलदीप सिंह ने इस बाबत सूबे के सभी पुलिस कमिश्नरों और एसएसपी को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें साफतौर पर कहा गया है कि चलती कारों के सनरुफ से बच्चे बाहर लटकते हैं तो इससे कार चला रहे उनके पेरेंट्स या ड्राइवर का भी ध्यान भटक जाता है। जिससे हादसा होने का खतरा भी पैदा हो सकता है। लिहाजा इस तरह की हरकत करते अगर चलती कार में कोई बच्चा नजर आए तो कार चालक का तत्काल प्रभाव से चालान काटा जाना चाहिए।
एडीजीपी ने ट्रैफिक कानूनों का हवाला देते हुए निर्देशित किया कि चलते वाहन के सनरुफ से बच्चों के लटकने के मामले को अनसेफ ड्राइविंग कानून के तहत अपराध मानकर चालान किए जा सकते हैं।
बैंगलुरु में हो रहे ऐसे चालान : इसी साल जून महीने के दौरान चलती कार या स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) की सनरूफ से सिर बाहर निकालने की अनुमति देने वालों के चालान शुरु हो गए हैं। वहां ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना के ‘तेज़ और लापरवाही’ से गाड़ी चलाने के आरोप में एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाने लगा है। जून महीने के दौरान बैंगलुरु में केआर पुरम निवासी एक शख्स मराठाहल्ली मेन रोड पर कार से जा रहा था। उसी दौरान चलती कार से सवार दो बच्चों को उसने सनरूफ से सिर बाहर निकालने दिए। नतीजतन ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान कर दिया।
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