पंजाब 17 मार्च। पंजाब के फाजिल्का जिले के भारत-पाकिस्तान सरहद पर पड़ते गांव पक्का चिश्ती की पंचायत ने सर्व समिति से नशे के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। जिसमें बताया गया है कि गांव में अगर कोई नशा बेचता है, तो वह बंद कर दें अन्यथा पंचायत कानूनी कार्रवाई करवाएगी। इतना ही नहीं 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर नशा करता पाया गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंचायत के पदाधिकारियों ने नशा बेचने वालों के चेतावनी दी है किए ऐसे लोगों के लिए गांव में कोई जगह नहीं है।
यूथ क्लब और ग्राम पंचायत ने लिया फैसला
सरपंच सुखदीप सिंह ने बताया कि आज गांव पक्का चिश्ती की पंचायत द्वारा गांव के यूथ क्लब के साथ मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसमें दो टूक साफ किया गया है कि गांव में जो कोई भी नशे का काम करता है तो वह काम बंद कर दे। नहीं तो गांव में ऐसे लोगों लिए कोई जगह नहीं है। जिनके खिलाफ पंचायत द्वारा कानूनी कार्रवाई जाएगी। इतना ही गांव के किसी भी व्यक्ति द्वारा नशा बेचने वाले शख्स की जमानत या उसके खिलाफ केस की कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। अगर पंचायत या सोसाइटी का कोई भी शख्स इस नियम को तोड़ेगा तो उसका बायकॉट कर दिया जाएगा।