रोहतक जोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए  24 अप्रैल को

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डीगढ़, 23 अप्रैल – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए  24 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।

इस बारे में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 24 अप्रैल  को राजीव गांधी विद्युत भवन, पॉवर हाउस  दिल्ली रोड रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।