हैडिग: अब खिलाडिय़ों के हाथ होगी खेल एसोसिएशन्स की कमान, मेडल विजेता ही बन सकेगा महासचिव व सदस्य

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पंजाब/यूटर्न/8 जुलाई: पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने द पंजाब स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट, 2024 लागू करने की तैयारी कर ली है। खेल विभाग ने इस संबंध में एक ड्राफट तैयार किया है। ड्राफट के अनुसार खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाडिय़ों के हाथ ही खेल एसोसिएशंस की कमान होगी। इसकी सिफारिश इसलिए की जा रही है ताकि अच्छे खिलाड़ी निकलकर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इस ड्राफट को अब मंजूरी के लिए मुखयमंत्री को भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद ही इसे मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। खेल विभाग ने बताया कि नया कानून बनने के बाद एसोसिएशनों पर राजनेताओं का दबदबा खत्म हो जाएगा। एसोसिएशन में संबंधित खेल के खिलाडिय़ों व कोचों को प्रतिनिधित्व मिलने के चलते अच्छा प्रबंधन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि योग्य खिलाडिय़ों को तैयार किया जा सके। इससे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छे नतीजे हासिल करने में मदद मिल सकेगी।
ड्राफट के अनुसार एसोसिएशनों में जिन खिलाडिय़ों ने संबंधित खेल में जिला स्तर पर 20 साल के दौरान मेडल जीया होगा, वे इनमें सदस्य बन सकेंगे। शिक्षा, खेल विभाग व निजी संगठनों में पिछले चार साल से काम कर रहे कोच भी सदस्य बन सकेंगे। इनकी आयु 18 से कम व 70 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी एसोसिएशनों की जनरल बॉडी होगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी में दो महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य होगा। महासचिव के पद पर केवल वह खिलाड़ी ही चुनाव लड़ सकेंगे, जिन्होंने राज्य स्तर पर मेडल जीता होगा।
चार साल के लिए होगी एग्जीक्यूटिव कमेटी
खेल विभाग के अनुसार एग्जीक्यूटिव कमेटी चार साल के लिए गठित होगी। जिला खेल अधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नियुक्त अधिकारी एसोसिएशनों का बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे। इसी तरह किसी भी खेल के लिए राज्य में एक स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाई जाएगी। सभी जिला खेल एसोसिएशनों के कार्यकारिणी सदस्य स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी बनाएंगे। खेल एसोसिएशनों में खिलाडिय़ों को ही प्रतिनिधित्व मिल सके और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकें, इसलिए यह कानून बनाया जा रहा है। ड्राफट पर सभी हितधारकों के सुझाव ले लिए गए हैं और अब इसे मंजूरी के लिए आगे भेजा जाएगा।
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