हाईकोर्ट में देना होगा जवाब, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक को किया था गिरफ्तार
चंडीगढ़ 27 सितंबर। जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आप विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा ने जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 15 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
गौरतलब है कि अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा को पिछले साल ईडी ने जालंधर में पूछताछ के लिए बुलाया था। तब उन्हें सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। विधायक गज्जनमाजरा पर अपनी कंपनी तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए बैंक से 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकायत दर्ज कर गज्जनमाजरा को गिरफ्तार किया था।
जिसके बाद उन्होंने मोहाली की जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। मोहाली कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। अब गज्जन माजरा की नियमित जमानत की मांग पर हाईकोर्ट ने ईडी को 15 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दे दिया।
गौरतलब है कि विधायक जसवंत पर 41 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप है। एजेंसी पहले भी कई बार जांच कर चुकी है। इससे पहले ईडी ने पिछले साल सितंबर महीने में गज्जन माजरा के घर छापा मारा था। उनके घर ईडी के अधिकारियों ने करीब 14 घंटे तक सर्च की थी। जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मगर किन्हीं कारणों से उन्होंने सहयोग नहीं किया तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। विधायक गज्जन माजरा तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वह सिर्फ एक रुपया वेतन लेंगे।
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