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चंडीगढ़ : किराया अदा ना करने वाले 50 फ्लैट्स के अलॉटमेंट रद, हाउसिंग बोर्ड से नोटिस जारी

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स्मॉल फ्लैट स्कीम के तहत मिले थे आवास, निगम प्रशासन के बाद अब हाउसिंग बोर्ड ‘एक्शन-मोड’ पर

चंडीगढ़ 27 अक्टूबर। सिटी ब्यूटीफुल में नगर निगम प्रशासन के बाद चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड भी एक्शन-मोड पर है। बोर्ड ने फ्लैट्स का किराया नहीं करने वाले अलॉटियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।

जानकारी के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड ने सैक्टर 49, राम दरबार, सैक्टर 38 और इंडस्ट्रियल एरिया में 50 घरों के अलॉटमेंट कर दिए हैं। ये सभी घर स्मॉल फ्लैट स्कीम के तरह आवंटित किए गए थे। नियमानुसार ऐसे फ्लैट्स के लिए हर महीने लाइसेंस फीस का भुगतान करना जरुरी होता है। बताते हैं कि हाउसिंग बोर्ड ने द्वारा नोटिस जारी कर बकाएदारों को 30 दिनों के भीतर फ्लैट खाली कर सीएचबी को सौंपने को कहा है।

बताते हैं कि सीएचबी को लाइसेंस फीस न चुकाने के कारण 45 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूलनी है। अगर जारी नोटिसों के मुताबिक तय समय में फ्लैट खाली नहीं किए जाते हैं तो जबरन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि वर्ष 2018-2019 से अब तक बकाएदार आवंटियों को दस बार से ज्यादा कारण बताओ नोटिस भेजे जा चुके थे। जिनमें लाइसेंस फीस के बकाया भुगतान करने को कहा गया था। सितंबर माह में अंतिम बार सुनवाई का मौका दिया गया, परंतु ज्यादातर आवंटियों ने हाजिरी होकर कोई जवाब तक नहीं दिया।

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