पंजाब सरकार ने सोसाइटियों में पारदर्शिता और बेहतर कामकाज लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 1860 के पुराने एक्ट में बदलाव करते हुए, अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान की लीडरशिप में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन (पंजाब अमेंडमेंट) एक्ट 2025 पेश किया गया है। इसका मकसद है—सोसाइटियों का काम ज्यादा साफ, जवाबदेह और पब्लिक फ्रेंडली बनाना।
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के मुताबिक, नया कानून हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और चैरिटी से जुड़ी सोसाइटियों पर रेगुलेशन को और मजबूत करता है। अब सभी सोसाइटियाँ RTI एक्ट के दायरे में होंगी, जिससे पब्लिक आसानी से जानकारी ले सकेगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। रजिस्ट्रार को किसी भी सोसाइटी से रिकॉर्ड मांगने का पूरा अधिकार दिया गया है।
सोसाइटियों को हर 5 साल में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना होगा, जबकि पुरानी सोसाइटियों को एक साल के अंदर नए नियमों के हिसाब से दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा, अगर किसी इलाके में पहले से कोई नाम मौजूद है या नाम कन्फ्यूजिंग है, तो ऐसी सोसाइटी रजिस्टर नहीं होगी। बिना रजिस्ट्रार की परमिशन के सोसाइटी अपनी प्रॉपर्टी बेच या ट्रांसफर भी नहीं कर सकती।
