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डोर-टू-डोर कचरा कलेक्टर्स की हड़ताल पर ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ नियम लागू करेगा नगर निगम

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हड़ताल के दिनों का वेतन काटेगा निगम प्रशासन

लखविंदर जोगी

चंडीगढ़ 1 जनवरी। डोर-टू-डोर कचरा कलेक्टर्स की हड़ताल को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम चंडीगढ़ ने ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का नियम लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले के अनुसार, जो कचरा कलेक्टर्स हड़ताल पर गए हैं, उनके हड़ताल के दिनों का वेतन काटा जाएगा, जिसमें 21 दिसंबर को हुई हड़ताल भी शामिल है।

जानकारी के मुताबिक यह आदेश नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने आज जारी किया। उन्होंने कहा कि डोर-टू-डोर कचरा कलेक्टर्स के एक वर्ग द्वारा हड़ताल पर जाने से निगम की आवश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है। बार-बार अपील के बावजूद हड़ताल जारी है, जो शहरवासियों को असुविधा पहुंचा रही है।

आयुक्त ने कहा कि नगर निगम चंडीगढ़ नागरिकों को आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आयुक्त ने हड़ताली कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपना निर्णय पुनर्विचार करें और तुरंत काम पर लौटें। उन्होंने कहा कि नगर निगम उनकी समस्याओं के समाधान के लिए रचनात्मक संवाद करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले हड़ताल समाप्त करनी होगी। चंडीगढ़ के नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अपना कचरा अलग-अलग करके सीधे कचरा संग्रहण वाहनों को सौंपें, जब तक कि हड़ताल समाप्त ना हो जाए।

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