धर्म के नाम पर ऐसे कुकर्म : रेप के दोषी पास्टर बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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कथित धर्म गुरुओं की ब्लैक-लिस्ट में जुड़ा एक और नाम, पटियाला जेल में बंद है दोषी पास्टर

मोहाली 1 अप्रैल। धर्म के नाम पर कुकर्म करने वाले कथित गुरुओं की काली-सूची में अब एक और नाम जुड़ गया। जीरकपुर की महिला के साथ दुष्कर्म मामले के आरोपी पास्टर बजिंदर सिंह को मोहाली की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने पास्टर को हिरासत में ले लिया था। वह पटियाला जेल में बंद है। महिला से दुष्कर्म के मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह सोमवार को अदालत में पेश हुआ था। पेशी के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। पास्टर के खिलाफ अदालत में उनके वकील एचएस धानोआ ने याचिका दायर कर अदालत को बताया था कि 3 मार्च को पास्टर बजिंदर सिंह अस्पताल में भर्ती थे। जिस कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सके। वकील ने पेशी से छूट के लिए अदालत में याचिका दायर की थी।

दूसरी तरफ सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बजिंदर सिंह के गैर-जमानती वारंट रद कर इस मामले की अगली सुनवाई को 24 मार्च की तारीख तय की थी।

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