दोषी ने गोली मारकर किया था अपने दोस्त का मर्डर
मोहाली 25 अक्टूबर। यहां एक एनआरआई को अदालत ने हत्या का दोषी करार देते हुए उसको उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत अत्री की अदालत ने यह फैसला सुनाया। बरनाला निवासी मनीष (25) साल 2010 में अमेरिका गया था। वह अक्टूबर, 2015 में भारत लौटा था। उसने 11 अक्टूबर, 2015 को नशे में धुत्त होकर उसने मोहाली के फेज-8 और सेक्टर-69 के बीच हरप्रीत (26) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरप्रीत संगरूर से मनीष से मिलने आया था। वह दोस्तों के साथ हिमाचल में जन्मदिन मनाकर लौट था।
इस हत्याकांड में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक मनीष के दोस्तों का समूह कुम्बरा लाइट पॉइंट के पास एक कुम्हार की दुकान पर रुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नशे में मनीष और हरप्रीत में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। जिसके बाद मनीष ने अपनी पिस्तौल निकालकर हरप्रीत पर तान दी। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने गोली चला दी। जिससे हरप्रीत की मौके पर ही मौत हो गई। अदालत में प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही मनीष को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण साबित हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नशे में मनीष ने अचानक गोली चलाई थी, जिससे हरप्रीत की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी।
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