2 साल सुधार गृह में रहा नाबालिग, हाईकोर्ट ने दी जमानत, कहा- झुग्गियों में रहने वालों को अपराधी मानना गलत

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

मोहाली 1 अगस्त। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 साल से पंजाब के बाल सुधार गृह में बंद एक नाबालिग को जमानत दे दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को भी काटा, जिसमें कहा गया था कि जमानत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि बच्चा अनाथ और झुग्गी बस्ती में रहता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि झुग्गी या स्लम इलाकों में रहने वाले लोगों को सिर्फ उनके रहन-सहन के आधार पर अपराधी प्रवृत्ति का मान लेना न सिर्फ गलत है। यह सोच अमानवीय और संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक नाबालिग आरोपी को जमानत देते हुए की, जिसे एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत 39.7 किलोग्राम गांजा रखने के मामले में पकड़ा गया था। नाबालिग करीब 2 साल से बाल सुधार गृह में बंद था, जबकि इस मामले में अधिकतम सजा ही 3 साल है।

पंजाब ने बाढ़ के बाद पशुधन की सुरक्षा के लिए व्यापक और समयबद्ध कार्य योजना शुरू की • गुरमीत खुदियां ने अधिकारियों को 30 सितंबर तक सभी संवेदनशील पशुओं को एचएस वैक्सीन की मुफ्त बूस्टर खुराक देने का निर्देश दिया • बहुआयामी अभियान संकटग्रस्त पशुपालकों को सहायता प्रदान करने के लिए सामूहिक टीकाकरण, कीटाणुशोधन, आपातकालीन देखभाल और पोषण आहार पर केंद्रित है। • खुदियन कहते हैं, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की रक्षा के लिए संपूर्ण पशु चिकित्सा मशीनरी को मिशन मोड में सेवा में लगाया गया है

पंजाब ने बाढ़ के बाद पशुधन की सुरक्षा के लिए व्यापक और समयबद्ध कार्य योजना शुरू की • गुरमीत खुदियां ने अधिकारियों को 30 सितंबर तक सभी संवेदनशील पशुओं को एचएस वैक्सीन की मुफ्त बूस्टर खुराक देने का निर्देश दिया • बहुआयामी अभियान संकटग्रस्त पशुपालकों को सहायता प्रदान करने के लिए सामूहिक टीकाकरण, कीटाणुशोधन, आपातकालीन देखभाल और पोषण आहार पर केंद्रित है। • खुदियन कहते हैं, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की रक्षा के लिए संपूर्ण पशु चिकित्सा मशीनरी को मिशन मोड में सेवा में लगाया गया है