लखविंदर जोगी
चंडीगढ़ 14 नवंबर। मोहाली फेज-6 स्थित मैक्स अस्पताल को 90 हजार रुपये की अधिक राशि वसूलना मंहगा पड़ गया। सेक्टर-46 के रहने वाले त्रिलोक चंद शर्मा ने उपभोक्ता आयोग में अस्पताल के खिलाफ शिकायत दी थी। आयोग अस्पताल को दोषी मानते हुए 90 हजार की अधिक राशि को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ उपभोक्ता को लौटाने के साथ मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च के लिए उसे 25 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने सुनवाई के दौरान आयोग को बताया कि उसने 12 नवम्बर 2023 को फेज-6 के मैक्स अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए भर्ती किया गया था और डॉक्टर की सलाह पर उसने रोबोटिक सर्जरी करवाई। 20 नवंबर 2023 को अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय उसे 4.44 लाख का बिल दिया गया, जिसमें से 2.10 लाख उसने खुद जमा किए और 3.24 लाख रुपए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की ओर से अस्पताल के खाते में जमा किए गए। हालांकि, अस्पताल ने 90 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि ली गई और बाद में मांगने पर भी अस्पताल ने उसे वापस नहीं लौटाई।
वहीं, अस्पताल ने यह दावा किया कि 90 हजार की राशि पहले ही सीजीएचएस से प्राप्त की जा चुकी थी और उन्होंने 90 हजार का रिफंड भी कर दिया था लेकिन शिकायतकर्ता ने कहा कि अस्पताल ने यह राशि वापस नहीं की और उससे अधिक राशि वसूल ली। उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अस्पताल को दोषी पाया और उसे अधिक वसूली गई राशि को ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। उपभोक्ता को हुए मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च के लिए भी मुआवजे के रूप में 25 हजार देने का आदेश दिया अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।