इस दौरान ट्रैफिक चालान, छोटे-मोटे मामले होंगे हल
चंडीगढ़, 30 जून। ट्राई सिटी में सेक्टर 43 स्थित जिला कोर्ट में 1 से 11 जुलाई तक विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान या दूसरा छोटा मामला कोर्ट में लंबित है तो उसे निपटाने का अच्छा मौका आ गया है।
जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ यह अदालत सभी कामकाजी दिनों में चलेंगी और हर कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट इन मामलों की सुनवाई करेंगे। यह लोक अदालत लोगों को ट्रैफिक चालान जैसे छोटे-मोटे मामलों का जल्दी और आसानी से हल करने के लिए लगाई जा रही है।
लोक अदालत के फायदे :
यह ऐसी अदालत होती है, जहां ऐसे केस लिए जाते हैं, जिन्हें आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। इनमें ट्रैफिक चालान, छोटे अपराध, बिजली-पानी के बिल से जुड़े विवाद और अन्य समझौते वाले मामले शामिल होते हैं। लोक अदालत में लंबित मामलों से छुटकारा मिलने के अलावा समय और पैसे की बचत होती है। इसके अलावा कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलती है। इस मामले में कोर्ट में हेल्प डेस्क से जानकारी ली जा सकती है।
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