शिव कौड़ा
फगवाड़ा 6 जुलाई : फगवाड़ा के मेहली गेट क्षेत्र में स्थित गऊशाला के समीप बनाये अस्थायी डंप पर अब नगर निगम के कर्मचारी कचरा नहीं फैंक सकेंगे। यह आदेश स्थायी लोक अदालत कपूरथला (पी.यू.एस.) की तरफ से जारी किया गया है। ज्ञात रहे कि मेहली गेट क्षेत्र में वरिन्द्र पार्क के समीप नगर निगम द्वारा कचरे का डंप बनाया हुआ है। जहां भारी मात्रा में कचरा डंप किये जाने से इसके साथ लगती गऊशाला आने वालों, मेहली गेट और सुखचैन रोड की तरफ आने-जाने वाले राहगीरों के अलावा साथ लगती रिहायशी कालोनी गुरु हरिकृष्ण नगर और प्रोफेसर कालोनी के लोगों को भारी परेशानी होती थी। वरिन्द्र पार्क में सुबह-शाम की सैर और स्वच्छ वायु की आकांक्षा लेकर आने वाले लोग दूषित वातावरण से परेशान थे। जिसे देखते हुए सोशल एक्टिविस्ट संजीव घई ने लोक अदालत में जनहित याचिका दायर की। अदालत की तरफ से नगर निगम फगवाड़ा को नोटिस जारी किये गये लेकिन कार्पोरेशन की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया। अंतत: जिला लोक अदालत के सदस्यों डा. उपासना वर्मा, डा. मनजीत कौर और मुकेश बांसल ने 5 जुलाई को जारी आदेश में गऊशाला के सामने अथवा आस-पास किसी तरह का कचरा डंप करने पर रोक लगा दी है। साथ ही उक्त स्थल पर पहले से डंप किये कचरे को हटवाने और सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी कार्पोरेशन फगवाड़ा को दिया है। कचरा डंप करने पर लगी इस रोक को लेकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए सोशल एक्टिविस्ट संजीव घई और क्षेत्र निवासियों ने बताया कि इस रोक से न केवल गऊशाला और वरिन्द्र पार्क में आने वाले आगुंतकों बल्कि राहगीरों और क्षेत्र निवासियों को भी भारी राहत मिलेगी।