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पंजाब के चर्चित विक्की मिड्डूखेड़ा हत्याकांड के दोषियों को उम्रकैद

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मोहाली जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला, चार साल पहले किया था युवा अकाली नेता का कत्ल

मोहाली 27 जनवरी। पंजाब के युवा अकाली नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिड्डूखेड़ा (33 साल) का चार साल पहले कत्ल कर दिया गया था। इस चर्चित कत्ल मामले में तीन हत्यारों को सोमवार को मोहाली जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
जानकारी के मुताबिक दोषियों में अजय उर्फ सन्नी उर्फ लेफ्टी, सज्जन उर्फ भोलू और अनिल लाठ शामिल हैं। ये तीनों गैंगस्टर और शार्प शूटर के गुर्गे हैं। हालांकि, हत्या में नामजद जेलों में बंद तीन बड़े गैंगस्टरों में से गैंगस्टर भूप्पी राणा, अमित डागर और कौशल चौधरी शामिल हैं। हालांकि, इससे एक बार फिर मोहाली पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं, विक्की के वकील का कहना है कि केस की जल्दी ही जजमेंट आएगी। इसे देखकर हम तय करेंगे कि हाईकोर्ट में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ याचिका दायर करनी है या नहीं।
अदालत के बाहर विक्की के वकील एडवोकेट एचएस धनोआ ने बताया कि हमने अदालत को बताया कि विक्की का प्लांड मर्डर था। यह आम हत्या नहीं थी,15 बुलेट शॉट विक्की को मारे थे, 13 उसकी बॉडी से क्रॉस हो गए थे। दो बॉडी से मिले थे। दिनदहाडे़ हत्या हुई थी। वह उस समय निहत्था था। ऐसे में हमने मांग की थी दोषियों को कठोर सजा दी जाए। जबकि जो आरोपी फरार हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने दोषियों को उम्र केद की सजा सजा सुनाई। साथ ही फरार आरोपियों पर कार्रवाई के लिए डीजीपी को आदेश दिए है।
दोषियों को 302 में उम्र कैद व दो-दो लाख जुर्माना, आर्म्स एक्ट में सात-सात सजा व 482 में एक साल की सजा सुनाई है। वकील धनाओं ने कहा कि हम फैसले से संतुष्ट है। हालांकि जो आरोपी बरी किए गए है। जजमेंट आने के बाद देखा जाए कि अपील दायर करनी है या नहीं। दूसरी तरफ दोषी अगर अपील दायर करेंगे तो हाईकोर्ट में हम बराबर जवाब देंगे।
वहीं विक्की के बड़े भाई अजय ने कहा कि मैंने अपना फर्ज निभाया है। साथ ही मैं आखिरी दम तक लडूंगा। मैं पहले भी कहता था कि मेरे शरीर में जब तक सांस हैं तब तक मैं लडूंगा। पुलिस ने इस हत्या के 11 महीने बाद चार्जशीट दाखिल की। सज्जन उर्फ भोलू, अनिल लाठ, अजय उर्फ सन्नी उर्फ लेफ्टी, गैंगस्टर अमित डागर और कौशल चौधरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।
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