हरियाणा में फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम भुगतान की अंतिम तिथि 31 जुलाई

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सैनी सरकार ने अधिसूचना जारी की, तय समय तक कर सकते हैं आवेदन

 चण्डीगढ़, 17 जुलाई। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 के लिए 31 जुलाई, 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान धान, बाजरा, मक्का, व कपास जैसी फसलें बो रहे हैं, वे इस योजना में शामिल होकर फलस बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी कारणवश जैसे कि बारिश, सूखा, कीडे़, ओलावृष्टि या कोई आपदा से फसल खराब हो जाती है तो किसान का आर्थिक नुकसान न हो, के लिए किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्रवक्ता के मुताबिक खरीफ-2025 की फसलों की प्रीमियम राशि धान फसल के लिए 2124.98 रुपये, बाजरा के लिए 1024.36 रुपये, मक्का के लिए 1089.74 रुपये व कपास के लिए 5435.05 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से किसान द्वारा बीमा करवाने के लिए अदा करनी होगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए भी वैकल्पिक है। यदि ऋणी किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो संबंधित बैंक को लिखित में अंतिम तिथि से सात दिन पूर्व (24 जुलाई, 2025) तक सूचित करना होगा।

उन्होंने बताया कि किसानों को सूचित किया कि फसल बीमा नहीं करवाने के लिए पोर्टल के माध्यम से एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसका बैंक को देना होगा, तभी ओटीपी-आउट फार्म स्वीकार होगा। यदि गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो वे अपनी जमीन की फर्द, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, फसल गांव, फसल बिजाई सर्टिफिकेट व मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के साथ सीएससी से संपर्क करके अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

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