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रक्षाबंधन के मद्देनज़र खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा होटल, मिष्ठान भण्डार, होटल, ढाबा, डेयरी व बेकरी इत्यादि का किया जा रहा निरीक्षण

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08 विभिन्न फर्मों को कुल 1 लाख 25 हज़ार रूपए किये गए अर्थदण्ड से दण्डित

अजीत सिंह राजपूत

बेमेतरा 14 अगस्त :- कलेक्टर रणबीर शर्मा के के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा रक्षाबंधन त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिला अंतर्गत होटल, मिष्ठान भण्डार, होटल, ढाबा, डेयरी व बेकरी फर्म इत्यादि का निरीक्षण किया जा रहा है। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला शहरी क्षेत्र अंतर्गत स्थित विभिन्न फर्मों पंजाब किचन, रसोई फेमिली गार्डन रेस्टॉरेंट, मारवाड़ी भोजनालय एवं रेस्टोरेंट, गुप्ता स्वीट्स दोसा कार्नर, शेरे पंजाब ढाबा, केके ढाबा, सुरुचि भोजनालय इत्यादि से 49 खाद्य नमूना संकलित कर मौके जांच किया गया जिसमें से 41 मानक, 08 अमानक पाया गया। फर्म रसोई रेस्टोरेंट से मिक्स वेजी तथा चटनी 3.5 किग्रा को तथा शेरे पंजाब ढाबा से करेला सब्जी 1.5 किग्रा का अमानक पाए जाने पर मौके पर नष्ट कराया गया।

 

गुणवत्ता में शंका के आधार पर बेमेतरा स्थित मां दुर्गा डेयरी से दही लूज, पनीर लूज, जय भगवती जोधपुर स्वीट्स एण्ड नमकीन से मिल्क केक लूज व बूंदी लड्डू लूज, रसोई रेस्टोरेंट से वेज बिरयानी लूज व बेरला स्थित दुर्गा स्वीट्स से कुंदा लूज का कुल 05 नमूना लेकर परीक्षण हेतु जांच प्रयोगशाला भेजा गया है।

 

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर 08 विभिन्न फर्मों को कुल 125000/- (एक लाख पच्चीस हजार) रूपए, अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा बिना खाद्य लाइसेंस संचालित पाए जाने पर बेरला ब्लॉक स्थित फर्म श्री राधेमणी कोल्ड स्टोरेज, ग्राम हरदी को माननीय न्यायालय द्वारा 50,000/- (पचास हजार) रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जांच में अमानक स्तर के पाए गए खाद्य पदार्थों के प्रकरण को माननीय न्यायालय में जांच उपरांत प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त निरीक्षण/जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू कुर्रे एवं श्री कमल प्रसाद, नमूना सहायक द्वारा किया जा रहा है।

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