जीरकपुर 21 July : नगर परिषद द्वारा शहर निवासियों, बिल्डरों व व्यवसायिक फर्मों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स छूट और पनेल्टी माफ करने का एलान किया था और इसे लेकर छुटी वाले दिन शनिवार व रविवार को भी दफ्तर खोलकर टैक्स जमा करवाया गया था। पंजाब सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत वन टाइम सेटलमैंट पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 जुलाई तक टैक्स में छुट दी गई है। इस में एक यह भी क्लोज है के यदि कोई भी व्यक्ति वन टाइम में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भरता है तो उसकी पनेल्टी और ब्याज पर पूरी तरफ माफ कर दी जाएगी। इससे पहले यदि कोई व्यक्ति को समय पर टैक्स नहीं भरता तो उसको 18 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता था और यदि कोई 31 जुलाई तक टैक्स नहीं भरता तो पनेल्टी 50 प्रतिशत तक हो जाएगी। छुट के अनुसार पिछले तीन महीने में 8 करोड़ 27 लाख रूपये टैक्स जमा हुआ है। जिसमें करीब 46 लाख 83 हजार रूपये फायर सेस व केंसर सेस भी शामिल है। ऐकले प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो तीन महीने में 7 करोड़ 81 लाख रूपये टैक्स लोगों द्वारा जमा करवाया गया है। जबकि छुट के अभी दस ओर पड़े हैं। जिसका फायदा लोग उठा सकते हैं। सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए हर वर्ष कुछ महीने छूट दी जाती है। जिससे लोगों को तो फायदा होता ही साथ ही नगर परिषद को भी काफी फायदा होता है। इस छूट के महीनों को डीसी मोहाली के आदेशों पर पूरी देख रेख की जा रही है और इस व्यवस्था को देखने के लिए शनिवार को अनमोल सिंह एडीसी द्वारा विशेष तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स भरते हुए आ रही समस्याओं व फायदे के बारें में बातचीत की और कमियों को दूर करने के लिए लोकल प्रसाशन को आदेश दिए। इस दौरान उनके साथ एसडीओ सुखविंदर सिंह, एसडीओ प्रोमिला और प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के मुलाजिम भी मौजूद थे।
