सड़क हादसे में दो लोगों की मौत होने और बाइक को आग लगने का मामला
जगराओं 28 अप्रैल। जगराओं में एक नया मामला देखने को मिला है। जिसमें एक सड़क हादसे का केस का ट्रायल 12 साल तक कोर्ट में चला। 12 साल बाद इस मामले में अदालत की और से आरोपी को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई गई है। अदालत की और से दोषी को दो साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान खन्ना के प्रवीन कुमार के रूप में हुई है। थाना सिटी के इंचार्ज सुरिंदर सिंह ने बताया कि करीब 12 साल पहले अपने बाइक पर सवार जगजीत सिंह व हरमेल सिंह घरेलू काम से लुधियाना गए थे। वापिस आते हुए उनकी बाइक को दोषी ने अपनी महिंद्रा पीकअप गाड़ी से टक्कर मार दी थी। जिस कारण दोनों की मौत हो गई थी। यह मामला पिछले 12 साल से कोर्ट में विचाराधीन था। जिसके चलते माननीय न्यायधीश शिव मोहन की अदालत में मामले सबंधी फैसला सुनाते हुए गाडी चालक आरोपी को 2 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गयाष पुलिस ने आरोपी को अदालत में गिरफ्तार कर लिया जिसका शनिवार को मैडिकल करवा कर जेल भेज दिया गया।
टक्कर के बाद बाइक को भी लग गई थी आग
एसएचओ सुरिंदर सिंह ने बताया कि करीब 12 साल पहले पीड़ित बलदेव सिंह निवासी काऊंके कलां ने पुलिस को शिकायत दर्ज कार्रवाई थी कि वह प्रापटी डीलर का काम करता है वह और उसका दोस्त अजैब सिंह अपने बाइक पर सवार थे और जगजीत सिंह व हरमेल सिंह अपने बाइक पर सवार होकर लुधियाना में किसी घरेलू काम से गए थे। वापिस घर जाते हुए गांव काऊंके कलां के पास तेज रफ्तार बलैरो पिकअप गाड़ी सवार आरोपी ने ओवरटेक करने के चक्कर में जगजीत सिंह की बाइक को टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार दोनों लोग उछल कर काफी दूर जाकर गिर पड़े इसी दौरान वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए इतना ही नही बाइक के दो हिस्से होने पर बाइक को आग लग गई।
मौके से भाग गया था ड्राइवर
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाडी भी घूम कर दूसरी तरफ जाकर रुकी इसी दौरान वह भी मौके पर पहुंचे जिसके बाद शवों को एम्बुलेंस में डाल कर सरकारी अस्पताल में पहुंचाया वही गाडी सवार आरोपी ने उनके पास आकर अपना नाम आदि बताते हुए राज़ीनामा करने को कहा। इस दौरान वह पुलिस कार्रवाई में जुट गए तो मौके का फायदा उठा कर गाडी सवार मौके से गाडी सवार ड्राइवर फरार हो गया।