पंजाब 25 सितंबर। पंजाब सरकार की और से पंजाब के सभी सरकारी विभागों में काम करने वाले जम्मू-कश्मीर निवासियों को 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। जिसके चलते 25 सितंबर यानी बुधवार और 1 अक्टूबर यानी आने वाले मंगलवार को सवेतन अवकाश की घोषणा की है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर जाकर अपना मतदान कर सकें। इस संबंध में पंजाब सरकार की और से आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के मुताबिक यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत है तो उसे मतदान करने के लिए छुट्टी दी गई है। आगे कहा गया है कि पंजाब सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है। वह मतदान हेतु अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करके 25 सितम्बर 2024 और 1 अक्टूबर 2024 (मतदान चरण के आधार पर) को सक्षम प्राधिकारी से विशेष अवकाश प्राप्त किया जा सकता है।
पंजाब में जम्मू-कश्मीर निवासी मुलाजिमों को 2 दिन का सरकारी अवकाश, मतदान के लिए दिया समय
Rajdeep Saini
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