हरियाणा-पंजाब में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल रही दवाई, हाईकोर्ट ने CBI-NCB को छापेमारी के दिए निर्देश

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चंडीगढ़ 26 फरवरी। बिना पर्ची के बिकने वाली दवाईयों को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को निर्देश दिया है कि इसके खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जाए, इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अब तक की गई कार्रवाई की भी रिपोर्ट मांगी है। यह निर्देश तब दिए गए हैं, जब हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा दी गई अंतरिम स्थिति रिपोर्ट के अवलोकन से पाया कि प्रतिबंधित दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के बेची जा रही थीं और खुदरा विक्रेता तथा केमिस्ट इसे छिपाने के लिए फर्जी पर्चे बना रहे थे।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा

हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल और हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने कहा कि हम सीबीआई, एनसीबी को प्रभावी कदम उठाने छापेमारी करने का निर्देश देते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी दवा, जिसे कानून के तहत खुदरा विक्रेताओं, केमिस्टों द्वारा विधिवत योग्य चिकित्सक के वैध पर्चे के बिना काउंटर पर नहीं बेचा जा सकता है और न ही बेची जाए।

नकली पर्चों पर दी जा रही प्रतिबंधित दवाईयां

यह निर्देश तब आया जब हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत अंतरिम स्थिति रिपोर्ट के अवलोकन से पाया कि प्रतिबंधित दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के बेची जा रही थीं और खुदरा विक्रेता तथा केमिस्ट इसे छिपाने के लिए फर्जी पर्चे बना रहे थे। पीठ ने निर्देश जारी करते हुए कहा, सीबीआई द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला है कि फुटकर विक्रेताओं, केमिस्टों द्वारा, चिकित्सक के पर्चे के बिना, प्रतिबंधित दवाएं काउंटर पर बेची जा रही हैं और इस बात को छिपाने के लिए, खुदरा विक्रेताओं, केमिस्टों द्वारा डुप्लीकेट, नकली पर्चे बनाए जा रहे हैं।

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