अहम फैसला : दो बार के ओलिंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की मर्डर केस में जमानत रद, अब जाएंगे जेल

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हफ्ते भर में सरेंडर करे, रेसलर सागर हत्याकांड का आरोपी है सुशील

नई दिल्ली, 13 अगस्त। दो बार ओलिंपिक पदक हासिल करने वाले हरियाणा के पहलवान सुशील कुमार फिर ‘कानूनी-संकट’ में फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में आरोपी सुशील की जमानत रद कर दी। साथ ही सात  दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है।

जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के 4 मार्च के जमानत आदेश को पलट दिया। साथ ही मृतक सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका को मंजूर कर लिया। यहां गौरतलब है कि सागर धनखड़ की हत्या में सुशील कुमार और उसके साथियों पर संपत्ति विवाद को लेकर हमला करने का आरोप है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, सागर की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ मृदुल ने सागर धनखड़ के पिता की ओर से अदालत में पक्ष रखा, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सुशील कुमार का बचाव किया। सुनवाई के बाद वकील जोशीनी तुली ने जानकारी दी कि सुशील पर आरोप हैं कि उन्होंने 2021 में 22 अन्य लोगों को साथ मिलकर सागर की हत्या की। अपनी अंतरिम जमानत के दौरान उन्होंने गवाहों के साथ छेड़छाड़ भी की। इसके कारण मुकदमे के दौरान सभी गवाह उनका समर्थन नहीं कर सके। सुशील के खिलाफ साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सागर हत्याकांड के आरोपी रहे सुशील कुमार को 5 महीने पहले शर्त के आधार पर जमानत दी थी। सागर के चाचा नरेंद्र ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुशील को दी जमानत के खिलाफ दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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