31 जुलाई के बाद दो व चार पहिया वाहन चलाते दिखे तो पेरेंट्स को होगी 3 साल कैद, 25 हजार जुर्माना

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लुधियाना 20 जुलाई। पंजाब पुलिस के ट्रैफिक विभाग की और से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जिसमें दो व चार पहिया वाहन चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्ती दिखाई जा रही है। एडीजीपी ट्रैफिक द्वारा जारी किए आदेशों के मुताबिक अगर कोई नाबालिग युवक व युवती दो व चार पहिया वाहन चलाते पकड़ा गया तो उस पर तो एक्शन नहीं होगा। लेकिन उसके माता पिता को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा जरुर होगी। वहीं इसी के साथ अगर नाबालिग युवक व युवती किसी और का वाहन चलाते पकड़ा गया तो उक्त वाहन के मालिक खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिसके चलते एडीसीपी की और से सभी जिलों के ट्रैफिक विंग को इस संबंधी लोगों को जागरुक करने के लिए कहा गया है। वह 31 जुलाई तक लोगों व नाबालिगों को जागरुक करेगें। इसी के साथ 31 जुलाई के बाद एक्शन शुरु कर दिया जाएगा।

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