चंडीगढ़, 18 अगस्त:
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और संपत्ति की सुरक्षा के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 लागू किया है। यदि कोई व्यक्ति बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार या मारपीट करता है, या बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति हड़पने का प्रयास करते हैं, तो उनके सम्मान और सुरक्षा की रक्षा के लिए इस अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई और सजा सुनिश्चित की जाएगी।
हाल ही के एक मामले का ज़िक्र करते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि खन्ना निवासी वरिष्ठ नागरिक अविनाश चंद्र खन्ना द्वारा अपने बेटे और बहू के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई शिकायत पर विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को बिना देर किए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनके निर्देशों पर अमल करते हुए, लुधियाना ज़िला प्रशासन और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, खन्ना ने मिलकर इस मामले का समाधान किया।
मंत्री ने बताया कि लुधियाना के जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ने पुलिस के साथ शिकायतकर्ता के घर जाकर दोनों पक्षों की बात सुनी। बेटे और बहू को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया गया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, माफ़ी मांगी और भविष्य में अपने माता-पिता के प्रति सम्मानजनक व्यवहार का आश्वासन दिया।
डॉ. बलजीत कौर ने ज़ोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हमारे बुजुर्ग हमारा गौरव हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।”
उन्होंने आगे कहा कि यह त्वरित, संवेदनशील और कानून-आधारित समाधान वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिकों को परेशान करने या उनकी संपत्ति हड़पने का प्रयास करता है, तो पंजाब सरकार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।