हाई कोर्ट की पंजाब सरकार को कडी फटकार,उमरानंगल को आदेश के बाद क्यों नही करवाया जवाईंन

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पंजाब/यूटर्न/4 जुलाई: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निलंबित पंजाब पुलिस आईजी परमराज सिंह उमरानंगल से जुड़े मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि फरवरी को आदेश देने के बावजूद सरकार ने उन्हें दोबारा ज्वाइन क्यों नहीं करवाया है। जिसके बाद अब सरकार ने उक्त आदेश का पालन करने के लिए हाईकोर्ट से 15 दिन का समय लिया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार को अनुमति देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि अब इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट सखत आदेश जारी करने पर मजबूर होगा। कोटकपूरा गोलीकांड मामले में निलंबित चल रहे आईजी परमराज सिंह उमरानंगल ने अपने निलंबन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पांच महीने पहले फरवरी 2024 में हाईकोर्ट ने उमरानंगल के पक्ष में फैसला सुनाया था। साथ ही सरकार को उन्हें ज्वाइन करवाने के आदेश दिए थे। हालांकि इससे पहले कैट में उनके द्वारा दायर याचिका खारिज हो गई थी। उन्होंने याचिका में तर्क दिया था कि मौजूदा मामले में उनके निलंबन का विस्तार आदेश निलंबन के पहले आदेश के 632 दिन की अवधि के बाद जारी किया गया था। बहिबल कलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एसआईटी ने 2019 आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को गिरफतार किया था। इसके बाद उमरानंगल को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब के गृह विभाग ने इस पुलिस अधिकारी की गिरफतारी और उसके बाद अदालत द्वारा उसे जेल भेजे जाने की अधिकृत सूचना के बाद उक्त कार्रवाई की थी। इसी तरह गुरदासपुर जिले के काला अफगाना गांव के निवासी सुखपाल सिंह के 29 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर मामले में भी परमराज सिंह उमरानंगल और दो अन्य पुलिसकर्मियों पर अक्तूबर 2023 में एक केस दर्ज हुआ। इस मामले में भगवंतपुरा जिला रोपड़ थाने में धारा 166ए, 167, 193, 195, 196, 200, 201, 203, 211, 218, 221, 420, 120बी आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ है। इस मामले की भी एसआईटी जांच कर रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में यह केस चल रहा है।
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