डेरा बस्सी में एसडीएम आफिस खाली ना कराने के मामले में अदालत ने अपनाया कड़ा रुख
लखविंदर जोगी
चंडीगढ़ 10 जनवरी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के डेरा-बस्सी एसडीएम ऑफिस खाली करने के आदेश पर पुनर्विचार से इन्कार कर दिया है। साथ ही ऑफिस खाली ना करने पर एसडीएम को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के मुताबिक हरियाणा व पंजाब में जजों के लिए आवास की व्यवस्था ना होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार का बस चले तो जजों को गोशाला में बैठा देगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें डेराबस्सी के एसडीएम कार्यालय को खाली करने का आदेश पर पुनर्विचार की अपील की थी।
दरअसल मालेरकोटला बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पंजाब में अदालतों की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि डेराबस्सी में अदालतों का इंतजाम क्यों नहीं करवाया गया है। इस पर पंजाब सरकार ने बताया था कि पार्किंग क्षेत्र में फेब्रिक से अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम अपने अधिकारियों को इस तरह शेड के नीचे नहीं बिठा सकते, क्या आप चीफ सेक्रेटरी के लिए उनके कार्यालय की जगह टेंट लगा देंगे।
हाईकोर्ट ने वीरवार को सुनवाई के दौरान कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के आवास, कार्यालय और जजों के आवास व अदालतों में जमीन आसमान का फर्क है। यदि इनका ऑडिट किया जाए तो सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। जजों को किराए पर रहना पड़ रहा है, यह बेहद खेदजनक स्थिति है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पाया था कि डेराबस्सी में एक ही इमारत में मौजूद अदालतों और एसडीएम कार्यालय में जमीन आसमान का फर्क है। कोर्ट ने अदालतों की दुर्दशा पर कड़ा रुख अपनाते हुए एसडीएम कार्यालय खाली करने और पूरी इमारत का कब्जा जिला जज को देने का आदेश दिया था।
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