गुरदासपुर में ‘सरपंची के लिए दो करोड़ बोली लगाने के मामले में हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को आदेश

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन मामले को निपटाए

चंडीगढ़ 3 अक्टूबर। गुरदासपुर के गांव हरदोवाल कलां में सरपंची पद के लिए दो करोड़ रुपए की बोली लगाने के मामले में वीरवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले के निपटारे के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को आदेश दिए हैं।

जानकारी के मुताबिक अदालत ने कहा कि इस तरह की कोई अन्य शिकायत भी कहीं आती है तो लोग सीधे इलेक्शन कमीशन से संपर्क कर सकते हैं। अगर वहां पर केस का निपटारा नहीं होता है तो याची हाईकोर्ट आ सकता है। अदालत में यह याचिका एडवोकेट सतिंदर कौर की तरफ से दाखिल की गई थी। उन्होंने अदालत में बताया कि इस समय पंजाब में पंचायती चुनाव चल रहे हैं और मतदान 15 अक्टूबर को तय है।

याची ने कहा कि कई जगह पर सरपंच पद के लिए बोली लगाई जा रही है। गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र के गांव हरदोवाल कलां में सरपंच पद के लिए दो करोड़ की बोली लगी है। उन्होंने कहा कि सरपंच के पद को बेचना असंवैधानिक है। चुनाव में बोली लगाकर कोड ऑफ कंडक्ट और पंजाब स्टेट इलेक्शन एक्ट का उल्लंघन किया गया है। इसको लेकर निर्देश जारी करने के लिए अदालत से मांग की गई।

गौरतलब है कि भाजपा नेता आत्मा सिंह के मुताबिक हरदोवाल कलां में सरपंच पद के लिए दो करोड़ की बोली लगी थी। इस बोली को लेकर सभी गांववालों की उस समय सहमति जताई थी। हालांकि उस समय गांव की युवा सभा का दावा है कि बोली से आने वाले पैसे गांव के विकास पर खर्च किया जाएगा। जबकि पंचायत को दी जाने वाली ग्रांट अलग से होगी। गांव में सरपंच पद के लिए बोली को लेकर गुरुद्वारा साहिब से घोषणा की गई थी। जिस पर कुछ लोगों ने एतराज जताते हुए असंवैधानिक करार दिया था।

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