पंजाब 3 जनवरी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमों का उल्लंघन कर कथित तौर पर की गई पीसीएस (रजिस्ट्रार) पद पर नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने मामले में 8 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यह याचिका महिला अधिकारी राजवंत कौर ने दायर की थी। जिसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। महिला अधिकारी राजवंत कौर के एडवोकेट विकास चतरथ द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उन्होंने 10 नवंबर 2022 को जारी विज्ञापन के तहत पीसीएस पद के लिए आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया में नियमानुसार उन्हें कुल 58.415 अंक मिलने चाहिए थे। लेकिन 56.325 अंक ही दिए गए।
जस्टिस दीपक मनचंदा की बेंच ने जारी किया नोटिस
याचिका में कहा गया है कि चयन के लिए एसीआर को आधार बनाया गया था। नियमानुसार अगर एक साल में 2 एसीआर आती हैं तो दोनों को मिलाकर अंक दिए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके उलट उनसे कम अंक पाने वाले दूसरे अभ्यर्थी को पीसीएस (रजिस्ट्रार) के पद पर नियुक्त कर दिया गया। जिसके बाद जस्टिस दीपक मनचंदा की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की बेंच ने पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में जवाब देने के लिए पंजाब सरकार को 8 जनवरी तक का समय दिया गया है।