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टीजीटी भर्ती केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मूल रिपोर्ट मांगी, आयोग ने सौंप दी फोटोस्टेट-कॉपी
चंडीगढ़ 3 अप्रैल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। टीजीटी भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने दो अंतरिम आदेश पारित कर चीफ एग्जामिनर्स, एग्जामिनर्स की मूल रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि एचएसएससी ने अदालत में फोटो स्टेट कॉपी थमा दी।
जानकारी के मुताबिक मूल प्रतियां नहीं देने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने पारित अंतरिम आदेश में जहां सचिव पर जुर्माना लगाया। वहीं एग्जामिनर्स की योग्यता पर संदेह व्यक्त किया है। खंडपीठ ने अगली सुनवाई 7 अप्रैल तय की है। उधर, हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शपथ पत्र के जरिए दलील दी कि आयोग तो चीफ एग्जामिनर्स की आंसर-की को मानता है, क्योंकि आयोग एकेडमिक मामलों की एक्सपर्ट बॉडी नहीं है।
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