watch-tv

चंडीगढ़ में बुलेट चालकों पर हाईकोर्ट सख्त, मोडिफाई साइलेंसरों पर शिकंजा कसने के निर्देश

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

Listen to this article

चंडीगढ़ 2 अक्टूबर। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मोडिफाई साइलेंसर का इस्तेमाल कर बुलेट मोटरसाइकिल से तेज आवाज निकालने वाले चालकों पर सख्त रुख अपनाते हुए यूटी पुलिस से अब तक किए गए चालानों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। हाईकोर्ट ने यूटी पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में चालानों की पूरी जानकारी हलफनामे के जरिए पेश करे। हाईकोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी जाहिर की कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद शहर में कई लोग मोडिफाई साइलेंसर के जरिए तेज आवाजें कर रहे हैं। अदालत ने इसे न्यायालय की अवमानना करार देते हुए कहा कि इन बुलेट चालकों का रवैया अदालत का अपमान है और पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम रही है। अदालत ने सवाल किया कि आखिर ऐसे लोग कौन हैं जिन्हें न पुलिस की परवाह है और न ही न्यायालय के आदेशों की।

बाइक में पटाखे जैसी आवाजें निकालने पर आपत्ति
इस मामले में चंडीगढ़ के डॉ. भवनीत गोयल द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मोडिफाई साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज को लेकर चिंता जताई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा उठाए गए कदम सिर्फ कागजी कार्रवाई नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी शहर में बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज से उत्पन्न आतंक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।

Leave a Comment