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हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस पर की टिप्पणी हटाई, जज की सुरक्षा हरियाणा-चंडीगढ़ पुलिस को देने के थे आदेश

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पंजाब 5 अक्टूबर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जजों की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के बजाए हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस को तैनात करने के मामले में की गई टिप्पणी को वापस लिया है। कोर्ट द्वारा जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि सुरक्षा में निश्चित रूप से चूक हुई है। पंजाब पुलिस को एक निष्पक्ष पुलिस बल (यूटी प्रशासन/हरियाणा राज्य) से बदलने के पहले के निर्देश पूरी तरह से जज और इस न्यायालय द्वारा महसूस किए गए खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश अनिल खेतरपाल ने कहा कि- यह न्यायालय इस प्रारंभिक चरण में यह निष्कर्ष निकालकर थोड़ा आगे बढ़ गया है कि पंजाब पुलिस की ओर से निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन इस न्यायालय का पंजाब राज्य के पुलिस कर्मियों की प्रतिष्ठा या ईमानदारी पर कोई आक्षेप लगाने का कोई इरादा नहीं था।

यह है सारा मामला
22 सितंबर को जस्टिस एनएस शेखावत दर्शन के लिए गोल्डन टैंपल पहुंचे थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात लोग वहां पर मौजूद थे। एएसआई अश्विनी एस्कॉर्ट वाहन के साथ ही मौजूद थे। इस दौरान अचानक एक व्यक्ति आया और उसने एएसआई की पिस्तौल छीन ली थी। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले उसने खुद को गोली मार ली। आनन फानन में सिक्योरिटी में मौजूद लोगों ने जज को सुरक्षित किया था।

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