ब्रिकक्लिन ऑनर एसोसिएशन की याचिका पर कोर्ट पहले ही सरकार के एक्शन लेने के आदेश पर लगा चुका पाबंदी
चंडीगढ़ 2 अगस्त। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ईंट भट्ठों के लिए ईंधन में 20 प्रतिशत पराली इस्तेमाल करने के मामले में सुनवाई की। पंजाब सरकार के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर पकोर्ट ने सुनवाई कर इस मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानि सीपीसीबी को पार्टी बना लिया है।
जानकारी के मुताबिक याचिका दाखिल करते हुए पंजाब ब्रिकक्लिन ऑनर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार के निर्देश पर वे भट्ठों में कोयला इस्तेमाल करते हैं। इसी बीच पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर ईंट भट्ठों के लिए 20 प्रतिशत ईंधन पराली आधारित अनिवार्य कर दिया। जिससे एसोसिएशन के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पराली आधारित ईंधन कोयले की तुलना में पांच गुना ज्यादा महंगा है। साथ ही यह सीजनल ही उपलब्ध होता है। ऐसे में पंजाब सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। ताकि याचिकाकर्ताओं को राहत मिल सके।
याचिका में यह भी बताया गया था कि पंजाब सरकार आदेश का पालन नहीं करने वाले भट्ठों पर कार्रवाई भी कर रही है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद ईंट भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें बंद कराने पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में एसोसिएशन ने अर्जी दाखिल करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पक्ष बनाने की मांग की थी। इसे मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने बोर्ड को पार्टी बना लिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से ईंट-भट्ठा मालिकों ने राहत की सांस ली है।
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