पंजाब में नगर निगम और परिषद चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट ने किया है राज्य सरकार को तलब

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हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते 23 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा

चंडीगढ़ 11 सितंबर। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में  में नगर निगम और परिषद के चुनाव में देरी को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए जवाब-तलब किया कि इनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे।

जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर तय की है। अगली सुनवाई पर इस मामले में सरकार (स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव) को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह की तरफ से अदालत में इस मामले में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने अपनी याचिका में बताया  कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल खत्म हुए कई महीनों का समय बीत चुका है। इसके बावजूद पंजाब सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराए जा रहे।

याचिका में कहा गया कि इस वजह से सभी इलाकों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सभी काउंसिल का कार्यकाल दिसंबर, 2023 में पूरा हो गया था। अगस्त, 2023 में स्थानीय निकाय विभाग ने म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव कराने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी थी। जिसके मुताबिक एक नवंबर, 2023 तक चुनाव कराए जाने थे। फिर भी चुनाव नहीं कराए गए। याची ने यह भी बताया कि उसकी तरफ से सरकार को चुनाव कराने के लिए 5 जुलाई को एक कानूनी नोटिस भेजा गया था। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में उन्हें हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनाव कराने की मांग करनी पड़ी।

गौरतलब है कि संविधान के मुताबिक म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले कराने जरूरी होते हैं। एक अन्य याचिका में कोर्ट को बताया गया कि अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और फगवाड़ा नगर निगमों के कार्यकाल खत्म होने भी चुनाव नहीं कराए गए हैं। ऐसा करके सरकार जमीनी स्तर पर लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है।

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