अब पंजाब में पंचायत चुनाव की कानूनी अड़चनें दूर, 15 अक्टूबर को इलैक्शन
चंडीगढ़ 3 अक्टूबर। अब पंजाब में पंचायत चुनाव के रास्ते में आई कानूनी-अड़चनें दूर हो गई हैं। दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव के खिलाफ दायर तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव को लेकर करीब 170 याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं। इनमें से अधिकतर याचिकाएं रिजर्वेशन के मुद्दे पर आधारित थीं। इसके अलावा एक ही परिवार की वोटें अलग-अलग वार्डों में बनाने और चूल्हा टैक्स संबंधी मामलों को निपटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पंजाब सरकार को सभी चीजों सही करने के आदेश दे दिए हैं।
गौरतलब है कि पंजाब में मौजूदा वक्त 13937 गांव पंचायतें हैं, जिनमें चुनाव होने वाले हैं। इस बार चुनाव में कुल एक करोड़ 33 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जबकि 96 हजार मुलाजिम इलेक्शन में तैनात किए गए हैं। चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराना सरकार के लिए भी चुनौती है। हालांकि गांवों में माहौल खराब ना हो, इसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। पार्टी निशान पर चुनाव नहीं कराने के संबंधी प्रस्ताव विधानसभा में पास कर लागू किया गया है। इसके अलावा कोशिश यही है कि आमराय से चुनाव संपन्न हों। इसके बावजूद कई जगह माहौल तनावपूर्ण हो रहा है।
बताते हैं कि पंचायत चुनावों के लिए राज्य इलेक्शन कमीशन की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 17-ई स्थित अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम गठित किया है। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए एक स्पेशल नंबर पर शुरू किया है। जहां पर रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे से रात नौ बजे तक लोगों की शिकायतों को सुना जाता है। कंट्रोल रूम पर संपर्क करने के लिए लोगों को लैंडलाइन नंबर 0172- 2771326 पर कॉल करनी होगी।
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